हाल ही में दिल्ली दंगों पर कोर्ट का एक फैंसला आया था जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैंसला सुनाते हुए 9 लोगों को दोषी ठहराया था , अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय के व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था।
अब IB Officer अंकित शर्मा मामले में कोर्ट ने फैंसला सुनाया
साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के दौरान आईबी स्टाफ अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के खिलाफ आज (23 मार्च 2023) कड़कड़डूबा कोर्ट में आरोप तय हुए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने कहा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट पता चलता है कि सभी आरोपित घटनास्थल पर मौजूद थे।
न्यायाधीश ने अंकित शर्मा हत्या केस में आरोप तय करते हुए माना, “ताहिर भीड़ पर निगरानी रखने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार काम कर रहा था। ये सभी चीजें हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए की गई थीं।”
जानकारी के मुताबिक, ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 153 ए, 302, 365, 120बी, 149, 188 और 153ए के तहत आरोप तय किए गए हैं।
अन्य आरोपितों का नाम
हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम है।
हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी केस आरोप तय किए गए हैं।
अदालत ने कहा, “भीड़ के इन कृत्यों से यह स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य हिंदुओं को उनके शरीर और संपत्ति को अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाना था। यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह भीड़ जानबूझकर हिंदुओं को भी मारना चाहती थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस भीड़ का हिस्सा होने के बावजूद वो ऐसे उद्देश्य से बेखबर थे। जाहिर तौर पर, यह एक गैरकानूनी भीड़ थी, जो उस उद्देश्य के लिए काम कर रही थी।” इससे पहले ताहिर हुसैन पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए थे। इसके अलावा ये भी कहा था कि उत्तर पूर्वी दंगों में उसने फंडिंग की थी।
बता दें कि आरोपित पर जिस हत्या केस में आरोप तय हुए हैं वो मामला अंकित शर्मा मर्डर का है। अंकित को दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के वक्त मारा गया था। पोस्टमार्टम में शर्मा के शरीर पर 51 चोट के निशान पाए गए थे। चार्जशीट में ताहिर हुसैन का नाम भी आया था।