9 दोषियों के नाम ⤵️
मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू,
मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा,
शाहरुख,
राशिद उर्फ राजा,
आजाद,
अशरफ अली,
परवेज,
मोहम्मद फैसल और
राशिद उर्फ मोनू
यह मामला दंगों के दौरान गोकुलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़ा है. जांच के दौरान, सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और सार्वजनिक गवाहों की मदद से अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया गया।
हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था उद्देश्य
कोर्ट ने कहा कि इस भीड़ का मकसद हिंदुओं से संबंधित व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था। कोर्ट ने दोषियों को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। मामले में आरोपी और अभियोजन पक्ष की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए मामले को 29 मार्च के लिए लिस्ट किया गया है। एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसला और राशिद उर्फ मोनू को दंगा, चोरी, संपत्तियों को आग लगाना, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होकर संपत्तियों को नष्ट करने से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
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