साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आजाद पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, क्योंकि वे कथित तौर पर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और फरार चल रहे थे.
यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 305 के तहत दर्ज किया गया था. बता दें, चंद्रशेखर ने 8 साल पहले शादी समारोह में एक युवक को थप्पड़ मारा था. इसके बाद बार-बार समन मिलने के बाद एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. चंद्रशेखर गुरुवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया.
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