सभी राज्यों में जो सरकारी शिक्षक भर्ती किए जाते हैं उसमें डोमिसाइल जरूरी होता है यानी आप गुजरात में यदि सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तब आपका गुजरात का निवासी होना जरूरी है कि यही कानूनी यूपी में भी है पूरे भारत में हर राज्य में है
सिर्फ कुछ केस में जैसे यदि गुजरात में तमिल या तेलुगु भाषा के शिक्षक चाहिए फिर यदि दो बार विज्ञापन देने के बाद भी योग्य उम्मीदवार ना मिले तब ऐसे केस में डोमिसाइल अनिवार्यता उस भाषा के लिए हटा दी जाती है
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती में बिहार का निवासी होने का शर्त अब हटा दिया ... जबकि बिहार की स्थापना से लेकर आज तक बिहार में सरकारी शिक्षक में बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी था
क्या कोई बहुत बड़े घोटाले की नींव रखी जा रही है ?
अब देखिएगा बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों के लोग एक घोटालेबाज सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बेटी के जिनका दिल्ली में ऑफिस है घर है वहां पैसे देकर बिहार में सरकारी नौकरी करेगा और बिहार के लाला चौराहे पर गाना गाएंगे जिया हो बिहार के लाला