भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने पूर्व अखबार मालिक प्यारे मियां को पांच नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्यारे मियां लड़कियों को नौकरी का लालच देकर बुलाता था.
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