जुलाई 13, 2026 को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने आईबी (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य व्यक्तियों (नाज़िम, कासिम, अनस और जावेद) को दोषी करार दिया है。 यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान हुई नृशंस हत्या से जुड़ा है。
• दोषी ठहराए गए व्यक्ति: ताहिर हुसैन के साथ नाज़िम, कासिम, अनस और जावेद को हत्या, अपहरण, और दंगे भड़काने का दोषी पाया गया है。
• बाइज्जत बरी: इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया。
• पार्टी की कार्रवाई: फरवरी 2020 में दंगों के दौरान नाम सामने आने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया था。
• कोर्ट की टिप्पणी: अदालत ने पाया कि भीड़ ताहिर हुसैन के घर में जमा हुई थी और दंगों के दौरान उनका मुख्य उद्देश्य एक विशेष समुदाय को निशाना बनाना था。
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