इस मामले में जनवरी माह में केस दर्ज हुआ था। तभी से आरोपी फरार चल रहा था। उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। रीवा न्यूज़ मीडिया के संपादक ऋतुराज द्विवेदी और वरिष्ठ वकील बी.के. माला की सख्त कानूनी पैरवी के बाद आरोपी पर BNS की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं जिनमें 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ अब भारी पड़ेगा।
बेटियां चाहे किसी की भी हो उनका अपमान करना या उनके साथ षड्यंत्र रच कर उनका जीवन बर्बाद करना यह सब रुकना चाहिए और इसके लिए सरकार तथा प्रशासन को हर संभव प्रयास करना चाहिए जो के वह नहीं कर पा रहे। कभी कोई नीला कबूतर ब्राह्मण बेटियों को लेकर गलत बयान बाजी करता है तो जेहादी लगातार हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाकर बर्बाद करते हैं। लेकिन हमारा कानून प्रशासन इन दुष्ट लोगों को रोकने में पूरी तरह असमर्थ है यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन सच है।

