विदेशी घोषित व्यक्तियों को वापस नहीं भेजने और अनिश्चितकाल के लिए डिटेंशन सेंटर में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने असम सरकार से पूछा कि क्या वह किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है. असम द्वारा कोर्ट के समक्ष सही तथ्य नहीं रखने पर भी उसने आपत्ति जताई है.
यह टिप्पणी मंगलवार 4 फरवरी- 2025 को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने असम के डिटेंशन सेंटर में वर्षों से रखे गए लोगों का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की. पीठ ने असम सरकार की यह दलील दरकिनार कर दी कि डिटेंशन सेंटर में मालूम न होने के कारण उन्हें डिपोर्ट रखे गए व्यक्तियों का विदेश का पता नहीं किया गया. पीठ ने कहा कि जब हिरासत में लिया गया व्यक्ति विदेशी घोषित कर दिया जाता है तो उसे तत्काल वापस भेजा जाना चाहिए.।