बुलंदशहर की कोर्ट ने विधवा अम्मी से रेप करने वाले मोहम्मद आबिद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।16 जनवरी 2023 को हुई रेप की घटना में पीड़िता अम्मी के अनुसार – "शौहर की मृत्यु के बाद बेटा चाहता था कि मैं उसकी अम्मी नहीं बल्कि बीवी की तरह रहूं।"
इतनी घृणित सोच आती कहां से है? कौन ऐसी वाहसियत डालता है इन लोगों के दिमाग में? इन प्रश्न का उतर ही सभी समस्याओं का समाधान है। जब छोटी उम्र से ही तालीम के नाम पर हैवानियत भरी जाएगी तो ऐसे परिणाम तो आयेंगे ही। दुनिया को खत्म करने की सोच को तैयार किया जाता है तो उनके अपने भी तो दुनिया का ही हिस्सा हैं, लपेटे में तो वो भी आएंगे। दुख तो है! की एक महिला के साथ ऐसा अन्याय इसके ही बेटे ने किया लेकिन ऐसे संस्कारों का जिम्मेदार कौन है??
बुलंदशहर। यूपी के बुलंदशहर कोर्ट ने आबिद नाम के शख्स को अपनी मां से रेप के सनसनीखेज मामले आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिर्फ 19 महीने के अंदर सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने बलात्मकारी मुस्लिम युवक पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। पिता के निधन के बाद यह व्यक्ति अपनी मां को पत्नी बनाकर रखना चाहता था और 58 साल की विधवा के साथ उसने 16 जनवरी 2023 को बलात्कार किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, विधवा मां से रेप के मामले में बुलंदशहर के फास्ट कोर्ट के जज वरुण निगम ने दोषी बेटे को सजा देने का निर्णय दिया है। बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में रहने वाली 58 वर्षीय विधवा के साथ रेप की सनसनीखेज घटना पिछले साल सामने आई थी। बुजुर्ग महिला के साथ बेटे ने उस वक्त रेप किया था, जब वह चारा लाने के लिए जंगल में गई थी। हैवानियत का शिकार हुई पीड़िता ने अपने छोटे बेटे को आपबीती सुनाई थी, जिसके बाद कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत की गई। छोटे भाई की ओर से पुलिस ने मां से बलात्कार के मामले में बड़े भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
घटना सामने के आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर शासकीय अधिवक्ता(अपराध) विजय कुमार ने मीडिया को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए अभियुक्त पुत्र आबिद को दोषी माना है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि उसके पति की मौत हो गई थी। बेटा आबिद चाहता था कि वह उसके साथ बीवी की तरह रहे। कई बार उसने बेटे को समझाया भी था। इसके बाद भी आबिद ने उसके हैवानियत की। पुलिस की त्वरित जांच और सरकारी विधिक टीम के प्रयासों से सिर्फ 19 माह में अभियुक्त को सजा तक पहुंचाना संभव हुआ है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने 20 बार से ज्यादा बेटे को दरिंदा कहा और बताया उसी ने उसके साथ रेप किया। दरिंदगी से बुजुर्ग मां सहमी रहती थी। बुलंदशहर के एसपी देहात रोहित मिश्रा ने जानकारी दी है कि बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मां से रेप करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियान चलाकर इस तरह के मामलें में दोषियों को सजा दिलाई जा रही है। वहीं, एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत समूचे राज्य में सर्वाधिक सजा जनपद बुलंदशहर में ही सुनाई गई हैं। फांसी से लेकर उम्र कैद तक की सजा कई मामलों में अपराधियों को हुई है। इससे अपराधियों में कानून का खौफ बढ़ेगा।