भारतीय सुषुप्त समाज में राष्ट्रवाद का अलख जगाने के काम में स्वर्गीय राजीव दीक्षित एक बड़ा नाम है.
और, शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रवादी होगा जो भाई राजीव दीक्षित के नाम से अपरिचित होगा.
भले ही मैं उनके तथ्य अथवा आंकड़ों से 100% सहमत कभी नहीं रहा लेकिन उनके सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट होते थे.
उदाहरण के तौर पर राजीव भैया बताया करते थे कि अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया... और, इतने जहाज सोने, चांदी, हीरे , जवाहरात आदि आदि लाद कर इंग्लैंड लेकर चले गए.
लेकिन, सवाल है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा कैसे ???
क्या वे घोड़े पर तलवार लेकर आये और हर घर में घुसकर वहाँ डकैती कर ली ???
नहीं... उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया.
बल्कि, उन्होंने लूट का एक बेहद यूनिक तरीका ईजाद किया था.
असल में वे भारतीयों को लूटने हेतु "कानून" बना देते थे...!
जैसे कि... अगर उन्हें नमक से लूटना हो तो वे कानून बना देते थे कि ... कोई भी आम नागरिक समुद्री पानी से नमक नहीं बना सकता है बल्कि वो सरकार बनाएगी और जनता को बेचेगी.
उसी तरह... भारत के सभी खदान से बहुमूल्य खनिज हम निकालेंगे.
भारत का सारा कपास इंग्लैंड भेज दिया जाएगा और वहाँ मैनचेस्टर में उस कपास से कपड़े बनकर भारत आएंगे.
अगर किसी राजा को अपना पुत्र नहीं हुआ तो हम उनके दत्तक पुत्र को नहीं मानेंगे बल्कि उस राज्य का अधिग्रहण कर लेंगे...!
इसी तरह के उन्होंने ऐसे सैकड़ों कानून बना दिए ताकि भारतभूमि के बहुमूल्य संसाधन एवं यहाँ की जनता के पैसे इंग्लैंड जा सके.
कहने का मतलब कि.... अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा और बहुत बिगाड़ा ...
और, इसके लिए वे किसी को कुछ नहीं कहते थे बल्कि चुपचाप एक कानून बना देते थे.
तो, ये सिंपल सी बात है कि जब कानून बनाकर देश को लूटा एवं बिगड़ा जा सकता है तो फिर उसी विधि से इसको धनाढ्य भी बनाया जा सकता है और इसे सुधारा भी जा सकता है.
शायद इसीलिए.... कल गृहमंत्री अमित शाह ने कल कई पुराने कानूनों को खत्म कर कुछेक नए कानून बनाए हैं...
जिसे जानना जरूरी है क्योंकि मेरे ख्याल से इस बार इन कानूनों के जरिए देश की दशा और दिशा सुधारने का एक बड़ा प्रयास किया गया है.
अगर ये सभी प्रस्तावित कानून पास हो जाते हैं तो फिर इसके बाद...
1. राजद्रोह (धारा 124A) कानून पूरी तरह समाप्त हो जाएगा..
अर्थात, राजा / राज सत्ता / सरकार के विरुद्ध बोलना अपराध नहीं रह जायेगा.
ध्यान रहे कि सरकार देश नहीं होती है क्योंकि सरकार आती जाती रहती है.
(असल में ये राजद्रोह वाला कानून अंग्रेजों ने इसीलिए बनाया था ताकि कोई भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई बोल न सके)
2. ऐसी घटना बहुत सामने आ रही थी कि कुछ लोग भीड़ जुटा कर मॉब लिंचिंग कर देते थे और ये कहकर बच निकलते थे कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है.
लेकिन, अब ऐसा नहीं हो पायेगा क्योंकि अब मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल से लेकर फांसी तक का प्रावधान कर दिया गया है.
3. किसी नाबालिग लड़की से भी दुष्कर्म की सजा फांसी तय की गई है.
4. किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर केस चलाने के लिए अनुमति देने की समय सीमा 4 महीने अर्थात 120 दिन फिक्स कर दिया गया है.
अर्थात... अब ये फॉरमैलिटी 120 दिन में पूरी कर लेनी होगी.
क्योंकि, पहले ये होता था कि संबंधित राज्य सरकार अथवा डिपार्टमेंट अपने पंसदीदा अफसर पर केस चलाने की अनुमति ही नहीं देते थे और उसे वर्षों वर्ष लटका कर रखते थे.
4. दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर-मौजूदगी में भी मुकदमा चलाने के लिए प्रावधान लाया गया है.
इससे उसके अनुपस्थिति में भी उन्हें सजा सुनाया जा सकेगा ताकि उसे सजायाफ़्ता घोषित किया जा सके और जब भी पकड़ में आये तो उसे सीधे हवालात में भेजा जा सके.
5. जिन सेक्शन में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, उन मामलों में फॉरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना जरूरी होगा.
6. छोटी-मोटी चोट और अपंगता देने वाले अपराधों में फर्क किया जाएगा.
अपंगता की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास का प्रावधान होगा.
अर्थात, अब मार के कान कपार फोड़ देने अथवा हाथ पैर काट देने में अंतर किया जाएगा...!
7. जीरो FIR अब भारत के किसी भी कोने से दर्ज किया जा सकेगा.
अर्थात, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हों... आप अपना FIR दर्ज करवा सकते हैं.
8. पहचान छुपा कर यौन संबंध बनाना अब अपराध माना जायेगा..
(अक्सर ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ लोग अब्दुल/सलीम होते थे लेकिन वे मुकेश या सुनील नाम बता कर यौन संबंध बना लेते थे और बाद में इस आधार पर वे लड़कियों को ब्लैकमेल किया करते थे.
लेकिन, अब ऐसा करना संभव नहीं रह जायेगा क्योंकि ऐसा करना अपने आप में ही अपराध माना जायेगा )
और, सबसे महत्वपूर्ण कि...
9. अब राजद्रोह कानून (124 A) को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह पर देशद्रोह कानून (150) लाया गया है..
और, धारा 150 में कहा गया है कि...
जो कोई भी.... उद्देश्यपूर्वक या जानबूझकर... बोले गए या लिखे गए शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है अथवा उत्तेजित करने का प्रयास करता है या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है... या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है.... उसे 7 साल से लेकर आजीवन से दंडित किया जाएगा... जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
मतलब कि.... इस कानून के आने के बाद महजिदों से भड़काऊ तकरीरें देने से लेकर चिकेन नेक को तोड़ देने की बात करने वालों के साथ ऐसी प्लानिंग करने वालों, उन्हें पैसा देने वालों, सहयोग करने वालों , समर्थन में पत्थर चलाने वाले और सोशल मीडिया में इसके समर्थन में पोस्ट करने वाले लोग तक इसकी जद में आ जाएंगे .
👉इसके अलावा भी और ढेर सारे नए कानून का प्रस्ताव है जो देश की दशा और दिशा सुधारने हेतु लाये गए हैं.
आशा कि... इन नए कानूनों के लागू हो जाने के बाद देश के मनबढू तत्वों पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाया जा सकेगा.
भारत माता की जय...!
जय महाकाल...!!!
नोट : इन सारे नए कानूनों का ड्राफ्ट कल लोकसभा से पास करवा कर संसदीय समिति को भेज दिया गया है और आशा है कि जल्द ही ये वहाँ से पास होकर फाइनल रूप से पास हो जायेगा और कानून का रूप ले लेगा.
शार्ट कट में बस इतना ही समझ लें कि... दुश्मन और उसका इकोसिस्टम... डाल-डाल तो हम पात-पात