मेवात में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं की शोभायात्रा पर जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद हरियाणा सरकार ने दंगाइयों पर बुलडोजर कार्यवाही प्रारंभ की लेकिन हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने अब इस कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ध्यान रहे मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दंगाइयों आतंकियों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
यह स्वत संज्ञान भी बड़ी भारी चीज है साधारण लोगों को तो समझ ही नहीं आती कहीं स्वता संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्यवाही के लिए सरकार पर जोरदार दबाव बनाया जाता है तो कहीं स्वत संज्ञान लेकर कार्यवाही कर रहे प्रशासन को रोक दिया जाता है।
आप सभी ने देखा था कि कैसे मणिपुर की घटना पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट युद्ध हुए थे और उन्होंने सरकार को खरी-खोटी सुनाते हुए दोषियों पर कठोर कार्यवाही के लिए दबाव बनाया था वहां मामला दो महिलाओं के साथ ज्यादती का था। मेवात में हजारों हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए पुलिस वाले मारे गए अनेकों गाड़ियों को जला दिया गया कुछ महिलाएं गायब बताई जा रही है लेकिन इस मामले में दोषियों पर कार्यवाही को कोर्ट द्वारा रोका जा रहा है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सोमवार (7 अगस्त, 2023) को अवैध निर्माण के खिलाफ हरियाणा सरकार के बुलडोजर अभियान पर रोक लगा दी है। जिसके बाद नूहं, गुरुग्राम में दंगों के आरोपितों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चल रहा बुलडोजर अभियान थम गया है। नूहं प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से अभियान रोक दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब-तलब भी किया है।
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बता दें कि नूहं, मेवात और गुरुग्राम में अवैध निर्माण और वन भूमि पर अतिक्रमण हटाओ बुलडोजर अभियान 31 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभायात्रा पर पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाओं के बाद शुरू किया गया था। हालाँकि, प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण के खिलाफ सामान्य अभियान बताया था
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अभियान के दायरे में आए लोगों का पक्ष वकील मोहम्मद अरशद ने हाई कोर्ट ने में रखा। जस्टिस गुरुमीत सिंह संधावालिया की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण अभियान पर रोक लगाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने प्रभावित पक्षों को कोई नोटिस दिए बिना अवैध निर्माण को गिराने के लिए सरकार के बुलडोजर अभियान पर भी सवाल उठाया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नूहं में अवैध निर्माण के खिलाफ हरियाणा के खट्टर सरकार के बुलडोजर अभियान पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का आदेश तब आया, जब अभियान पाँचवें दिन में प्रवेश कर गया था। ऐसे में यदि बात करें अब तक के अभियान में कितने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई तो नूहं प्रशासन ने रविवार को 94 घरों और 212 अन्य अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया था, जिससे पिछले लगभग एक सप्ताह में ध्वस्त की गई इमारतों की कुल संख्या 750 से अधिक हो गई है।
गौरतलब है कि नूहं में 31 जुलाई को हिन्दुओं द्वारा आयोजित जलाभिषेक शोभायात्रा पर मुस्लिम भीड़ द्वारा हमला करने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था। वहीं नूहं दंगा मामले में अब तक कुल 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 को एहतियातन हिरासत में लिया गया है तथा 104 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
सरकार किसी की भी हो ~ सिस्टम हमारा होगा - ये एक डायलॉग है The Kashmir Files ka 🤷🏻