ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का नेतृत्व कर रहे वकील श्री विष्णु शंकर जैन ने बताया कि वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर का ASI सर्वे करने का निर्देश दिया है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करेगा ASI और रिपोर्ट 4 अगस्त तक जिला जज को सौंपेगा।
विष्णु शंकर जैन ने कहा , कोर्ट ने मेरा आवेदन मान लिया है और वजू टैंक को छोड़ शेष पूरे परिसर का ASI को सर्वे करने का निर्देश दिया है।
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इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर पाए गए शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग की अनुमति देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी अब इस परिसर के सर्वे से पता लगेगा कि मस्जिद कितना पुराना है और हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए दावों में कितनी सच्चाई है।
पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 6 - 7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार परिसर की दीवारों पर देवी-देवताओं की कलाकृति कमल की कलाकृति शेषनाग जैसी कुछ कलाकृतियां प्राप्त होने की बात कही गई थी हालांकि इस रिपोर्ट में तहखाने को लेकर कोई जानकारी नहीं बताई हुई थी।
ज्ञानवापी को लेकर हिंदुं पक्ष का कहना है की ये पूरा विश्वनाथ मंदिर है जिसे मुगलों ने तोड़कर वहां गुम्बद बनाकर उसे मस्जिद का रूप से दिया। हिंदू पक्ष का कहना है की ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों का वहां आना बंद किया जाय, साथ ही हिंदू पक्ष का कहना है की मस्जिद के गुम्बद जो बादमें मुगलों द्वारा बनाए गए उन्हें भी ध्वस्त किया जाय।
हाल ही में ज्ञान वापी में शिवलिंग भी प्राप्त हुवा जहां मुस्लिम वजू करते थे और वो उस शिवलिंग को फव्वारा बताते हैं। अब वो जगह सील की हुए है।