यादि आपको जूस, दूध, चाय, फल, सब्जी, खाना आदि में थूक ही नहीं सुसु, पोट्टी आदि का भी स्वाद चाहिए तो जेहादियों के ठेलों, होटल, रेस्ट्रो आदि पर जाकर के सकते हैं, कुछ सेकुलर तो भाईचारा निभाते हुए उनके घरों पर जाकर भी लेते हैं। जो लोग अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं वो जेहादी मानसिकता को पहचाने और पूरी प्रतिबद्धता से संकल्पित होकर इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करे।
इन सुसु मिलाने वालों का वीडियो भी वायरल हुआ है और उनको थोड़ी बहुत धुलाई भी हुई है। लेकिन वास्तव में तो वो अपना काम कर रहे हैं जो उन्हें संभवतः सिखाया जाता हो उनकी कोई मजहबी परंपरा हो... लेकिन अनेकों मामले सामने आने के बाद भी सच्चाई को इग्नोर कर इनके पास जाकर स्वाद लेने वाले हिंदुओं को क्या ही कहा जाए।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से फलों के जूस में पेशाब मिलाकर बेचने का मामला सामने आया है। यहाँ स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक जूस की दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कंटेनर में इंसानी मूत्र मिला। पुलिस ने सबूत मिलने के बाद सलमान (बदला हुआ नाम) और उसके 15 साल के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जाँच की जा रही है। घटना शुक्रवार (13 सितंबर 2024) की है।
यह मामला गाजियाबाद कमिश्नरेट के ग्रामीण क्षेत्र का है। यहाँ के थाना लोनी बॉर्डर पर शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कई लोगों ने सामूहिक तौर पर बताया कि इंद्रापुरी इलाके के A ब्लॉक में फलों का जूस बेचने वाले की एक दुकान है। दुकान का नाम ख़ुशी जूस पॉर्लर है। इस दुकान पर मुस्लिम समुदाय के बाप-बेटे जूस बेचते हैं। आरोप है कि शुक्रवार की ही शाम लगभग 4 बजे किसी ने इन दोनों को जूस में इंसान का पेशाब मिलाते हुए देखा था।
कुछ ही देर में यह बात फ़ैल गई और तमाम लोग ख़ुशी जूस पॉर्लर की तरफ निकल पड़े। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों को जूस की दुकान के अंदर देखा जा सकता है। ये सभी दोनों आरोपितों पर गुस्सा दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में मामले की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस फ़ौरन ही मौके पर पहुँची और लोगों का गुस्सा शांत करवाया। इसके बाद दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ख़ुशी जूस पॉर्लर पर इंसानी पेशाब से भरी एक दूसरी बोतल भी बरामद हुई।
गाजियाबाद पुलिस ने दोनों आरोपितों पर नामजद FIR दर्ज कर ली है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 272, 274 और 275 के तहत दर्ज हुई है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक मामले की जाँच व अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ऑपइंडिया द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक ख़ुशी जूस पॉर्लर जिस इंद्रापुरी इलाके में था वहाँ हिन्दुओं की अच्छी तादाद है। कई बार लोग व्रत आदि में भी यहीं से जूस खरीद कर पीते थे।
नोट: खबर में नाबालिग आरोपित की पहचान छिपाने के लिए उसके अब्बा का नाम बदला गया है।
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