7 वर्षों से जेल में कैद 3 RSS कार्यकर्ताओं को 30 मार्च को न्यायालय ने बरी कर दिया। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें एक मौलवी की हत्या के आरोप में जेल में रखा गया। आरोपियों के वकील ने कहा"तीन व्यक्तियों को बिना जमानत दिए सात साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा गया। पुलिस ने शुरू से ही यह मानकर जाँच शुरू की कि हत्या आरएसएस ने की है और इन लोगों को पकड़कर उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास किया।"
ऐसी घटनाओं से लोगों में कानून के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है, एक आम आदमी कानून से खुदको सुरक्षित महसूस करने के बजाय डरा हुवा रहता है। मौलवी को हत्या तो अज्ञात हमलावरों ने की लेकिन जब मुसलमानों ने विरोध किया तो तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए त्वरित कारवाही करते हुए 3 rss कार्यकर्ताओं को आरोपित बना उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया।
Opindia की रिपोर्ट
https://hindi.opindia.com?p=1094799
केरल में एक मदरसा शिक्षक की हत्या के मामले में फँसाए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के तीन स्वयंसेवकों को आखिर न्याय मिल गया। हालाँकि, उन्हें अपने जीवन के 7 कीमती साल जेल में गुजारने पड़े, लेकिन आखिर में कासरगोड के जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार (30 मार्च 2024) को मामले में फँसाए गए सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया।
आरोपितों की ओर से पेश हुए वकील बीनू कुलम्मकड ने कहा, “तीन व्यक्तियों को बिना जमानत दिए सात साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा गया। पुलिस ने शुरू से ही यह मानकर जाँच शुरू की कि हत्या आरएसएस ने की है और इन लोगों को पकड़कर उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास किया। आरोपितों का पीड़ित के साथ कोई पूर्व संबंध नहीं था और वे उस स्थान से अपरिचित थे, जहाँ घटना हुई थी।”
वहीं, सरकारी वकील टी शाजिथ ने इन लोगों के खिलाफ कई तर्क दिए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और अभियोजन पक्ष हत्या का उद्देश्य साबित करने में असफल रहा है। इसके बाद जज केके बालाकृष्णन ने अजेश, नितिन कुमार और अखिलेश को बरी करने का फैसला सुनाया। ये सभी लोग पिछले सात सालों से जेल में थे। इन्हें कभी जमानत भी नहीं मिली थी।
दरअसल, जिस व्यक्ति की हत्या में इन लोगों को फँसाया गया था उसका नाम रियास मौलवी था। मूल रूप से कर्नाटक के कोडागू जिले का रहने वाला 34 साल का रियास मौलवी कासरगोड़ के चूरी इलाके में स्थित मुहायुद्दीन जुमा मस्जिद का मुइज्जिम और इससे जुड़े इस्सातुल इस्लाम मदरसा का मौलवी था।
साल 20217 में 20-21 मार्च की रात को कुछ बदमाश मस्जिद परिसर में घुसे और रियास मौलवी के दरवाजे को खटखटाया। जब मौलवी ने दरवाजा खोला तो बदमाशों ने उसे 14 बार चाकू मार दिया और वहाँ से निकल गए। ये पुलिस का कहना था। हालाँकि, पुलिस इसके पीछे का मोटिव नहीं बता पाई। इसके कारण कासरगोड़ में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
इस हत्या के विरोध में इंडियन मुस्लिम लीग ने 21 मार्च 2017 को हड़ताल का आह्वान करके प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की। आखिर उसी दिन DGP ने कन्नूर क्राइम ब्रांच के SP ए श्रीनिवास की अगुवाई में एक SIT का गठन कर दिया। 24 मार्च को पुलिस ने 19 साल के एस नितिन, 20 साल के एस अजेश और 25 साल के एन अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया।
SIT के मुखिया रहे ए श्रीनिवास ने ऑनमनोरमा ऑनलाइन को बताया कि तीनों आरोपितों का मृतक से पूर्व में जान-पहचान नहीं थी और ना ही वे रियास मौलवी को जानते थे। यह हत्या सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित थी। इसके अलावा, इसमें अन्य कोई कारण नहीं था।
आरोपित पक्ष के एक और वकील टी सुनील कुमार ने कहा कि अभियोजन पक्ष न केवल आरोपों को साबित करने में विफल रहा, बल्कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ घटिया सबूत भी पेश किए। उन्होंने कहा कि रियास मौलवी की कमर के ऊपर चाकू से 14 वार किए गए थे। घाव उसके सिर और कंधों पर भी थे। अभियोजन पक्ष ने मौलवी की लुंगी को सबूत के तौर पर पेश किया था।
उन्होंने कहा, “लुंगी पर चाकू के 14 वार के निशान थे। अगर हम अभियोजन पर विश्वास करें तो हमें यह मानना होगा कि जब हमला हुआ था, तब मौलवी अपने ऊपर लुंगी ओढ़कर सो रहा था। लेकिन, अकेले रहने वाले रियास मौलवी को बदमाशों के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा, क्योंकि घर में कोई जबरन प्रवेश नहीं किया गया था।”
इस केस का पहला गवाह हाशिम था। हाशिम ही एकमात्र व्यक्ति था, जो हत्या की घटना और अपराधियों को देख सकता था। वकील कुमार ने कहा, “हाशिम मस्जिद परिसर में रुका था। वह अपराध स्थल पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति था। उसने रियास मौलवी को खून से लथपथ और दर्द से कराहते हुए देखा, लेकिन उसने भी अपराध करते हुए या अपराधियों को नहीं देखा।”
उन्होंने कहा कि पुलिस ने तीन युवकों को इसलिए उठाया, क्योंकि उनके मोबाइल का लोकेशन चूरी का मिला था। उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से वे सभी मल्लिकार्जुन शिव मंदिर में उत्सव में भाग लेने के बाद या तो एक साथ या अलग-अलग घर लौट रहे थे।” अभियोजन पक्ष ने मोबाइल टावर के लोकेशन को भी कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सबूत बताया था।