नेहा सिंह जो अपने आप को लोग गायिका कहती हैं वो समय समय पर अपनी प्रस्तुति के रूप में अपनी घृणा का प्रदर्शन करती रहती हैं , वैसे भी आजकल ट्रेंड में रहने के लिए लोग नंगे तक हो जाते हैं फिर घृणा परोसना कौनसी बड़ी बात हैं।
अब नेहा सिंह ने RSS के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया जिसके बाद उनपर MP में FIR हो गई
मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हुवा जो सबको पता है "पेशाब कांड" और उस मामले में सबने जमकर आवाज उठाई, सरकार ने जोरदार कार्यवाही की साथ ही खुद CM शिवराज सिंह ने पीड़ित से माफी मांगी और उनके चरण धोकर उन्हें सम्मानित किया। लेकिन कुछ लोगों में इतनी घृणा भरी है की वो सबकुछ सही हो जानेंगे बाद भी संतुष्ट नहीं हैं और अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रहें हैं।
6 जुलाई 2023 को नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, “एमपी में का बा…? कमिंग सून।” इससे ऐसा लगता है कि ‘का बा’ फेम नेहा सिंह अब मध्य प्रदेश पर केंद्रित गाना लॉन्च करने वाली हैं। लेकिन इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई है। तस्वीर में एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के गणवेश जैसे कपड़े पहने दिखाया गया है। उसके मुँह में सिगरेट है और पैंट उतारकर वह एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है। और बड़ी बारीकी से हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए शर्ट के ऊपर से जनेऊ भी दिखाई गई।
बस दुख इस बात का है की इस घृणित हरकत के बाद नेहा पर केवल 1 FIR हुई...क्या RSS जैसे इतने बड़े संगठन में संघ के अपमान का दर्द केवल एक ही स्वयंसेवक को हुवा ? बाकियों को कोई फरक नहीं पड़ा?
भोपाल निवासी सूरज खरे ने इस ट्वीट को लेकर पुलिस में तहरीर दी है। भोपाल के हबीबगंज थाने में नेहा सिंह राठौर पर 2 समुदायों के बीच वैमन्सयता फैलाने के आरोप में IPC 153- A के तहत FIR दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि नेहा सिंह राठौर को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं @Shafeeq2.0 द्वारा किए गए एक ट्वीट में राष्ट्रध्वज पर एक व्यक्ति को पेशाब करते दिखाया गया है। पुलिस के अनुसार इस चित्र को सीधी मध्य प्रदेश की घटना के संदर्भ में एडिट किया गया है। पुलिस के अनुसार इस चित्र को सीधी मध्य प्रदेश की घटना के संदर्भ में एडिट किया गया है। शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर नितिन ने इस ट्वीट को अपने साथ तमाम अन्य जनता की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। आरोपित हैंडल को चलाने वाले पर IPC की धारा 465, 469, 153 A(1)(b) भादवि एवं धारा 02 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई की गई है।