गिनती के १-२ किस्से दिखाकर भाईचारे और सामाजिक सौहार्द्य की घुट्टी पिलाने वाले लोग कटटरपंथियों की हिन्दू घृणा से भरी अनगिनत वारदातों को कैसे साइडलाइन कर सकते हैं ? देश में ऐसी अनगिनत घटनाएं लगातार होती हैं जिससे साफ़ साफ़ दीखता है की ये कट्टपंथी कितनी घृणा करते हैं हिन्दुओं से और उनके साथ आखिर ये करना क्या चाहते हैं
छत्तीसगढ़ में साजिद खान नाम का एक कट्टरपंथी गोमांस दिखाकर हिंदू संगठनों और भाजपा को गाली दे रहा है। इसका उसने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वीडियो में साजिद खान कह रहा है कि वह गाय का मांस खाएगा और अगर किसी में हिम्मत है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ कर दिखाए।
इस घटिया हरकत के बाद भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन के द्वारा सुकमा थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद दूसरे दिन पूरे जिले में बंद का व्यापक असर देखने को मिला, सुबह से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रही और इस आपत्तिजनक वीडियो के खिलाफ पूरे जिले में हिंदू संगठन में आक्रोश देखने को मिला. हिन्दू संगठन के द्वारा इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए एसपी से मुलाकात कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की.
गुरुवार को सुकमा जिले में इस घटना को लेकर हिन्दू समाज में काफी रोष देखने को मिला. वहीं इस घटना को लेकर हिंदू संगठन के द्वारा बैठक की गई, और इस बैठक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौप कर संबंधित आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा देने की मांग की. एसपी सुनील शर्मा ने भी बैठक में हिंदू संगठन के लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि इस संबंध में पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है
सुनील शर्मा ने कहा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उन्होंने कहा आप लोग संयम रखें पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है. इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई बात आती है तो आप लोग हमें तुरंत अवगत कराएं. उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आप लोग शांति बनाए रखें, पुलिस इस मामले पर गंभीरता से जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही।.
हिन्दू संगठन और भाजपा के द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद गुरुवार आरोपी युवक को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.बता दें कि न्यायाधीश संतोष कुमार महोबिया ने आरोपी युवक को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. वहीं, आरोपी युवक को कड़ी सुरक्षा के बीच सुकमा जेल में दाखिल किया गया. साथ ही आरोपी के खिलाफ 153 क, 294, 295 क, 298 भादवि, व 5-10 छग कृषि पशु परीरक्षण 2004 के तहत कार्रवाई की गई है,
वहीं अधिवक्ता संघ सुकमा ने आरोपी का केस लड़ने से इंकार कर दिया.