एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति ने संभल उत्तरप्रदेश में चाकू घोंपकर जान से मारने की धमकी दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और पुलिस ने धमकी देने वाले रहीश अहमद को दबोच लिया। धमकी इसलिए दी क्योंकि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर कांस्टेबल ने उन्हें रोका, चेकिंग की तो रहीश के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नही मिला जिस कारण कांस्टेबल ने चलान काट दिया जिसके बाद रईस भड़क गया और कांस्टेबल को चाकू घोंपकर मार देने की बात कहीं।
इन लोगों की हिम्मत देखिए , ये देश के कानून को फॉलो नहीं करते और जब इनपर कानूनी कार्यवाही की जाय तो पुलिस को ही जान से मारने की धमकी दे दे रहे हैं। इस मानसिकता पर जितना जल्दी हो सके लगाम लगानी चाहिए अन्यथा खुद कानून और कानून के सेवक भी इनसे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक पुलिसकर्मी को चाकू घोंपकर मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी रहीश अहमद नाम के एक बुजुर्ग ने दी है। अहमद को पुलिसकर्मी ने चेकिंग के दौरान रोका था। इससे वह नाराज हो गया था। उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके रहीश को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार (8 अक्टूबर 2024) की है।
यह घटना संभल के थानाक्षेत्र चंदौसी की है। इसको लेकर कॉन्स्टेबल देवेंद्र कुमार ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने कहा कि दोपहर लगभग 12:30 बजे एक पेट्रोल पम्प के पास उनकी ड्यूटी लगी थी। वहाँ उन्होंने देखा कि बाइक पर सवार 2 लोग बिना हेलमेट के आ रहे थे। देवेंद्र ने बाइक को रोक कर चेकिंग की तो रहीश के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला। इसके बाद देवेंद्र ने चालान काट दिया।
चालान करने से रईस अहमद भड़क गया। उसने पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दी। उस दौरान कुणाल नाम के एक अन्य सिपाही बीच-बचाव करता रहा। इसके बावजूद रहीश धमकियाँ देता रहा। उसने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, “अगली बार रोका तो छुरा घोंप दूँगा।” रईस की इस हरकत का जब पुलिसकर्मी वीडियो बनाने लगे तो वो रिश्वत के झूठे आरोप लगाने लगा।
कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के साथ नेटीजेंस रहीश अहमद पर कार्रवाई की माँग करने लगे। कार्रवाई की माँग करने वालों में भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी भी शामिल हैं। इधर पुलिस ने की तहरीर पर रहीश अहमद को नामजद करते हुए उसके साथ बाइक पर बैठे एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है।
यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 121 (1), 132 और 351 (2) के तहत दर्ज हुआ है। ऑपइंडिया के पास इसकी कॉपी मौजूद है। वहीं, शुक्रवार (11 अक्टूबर 2024) को संभल पुलिस ने बताया किआरोपित रहीश अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रहीश के साथ बाइक पर मौजूद उसके दूसरे साथी की पहचान व तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।